अजब गजब

एमपी में तीन बच्चों के पिता अब सरकारी नौकरी के पात्र नहीं रहेंगे,,

ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
एमपी में तीन बच्चों के पिता अब सरकारी नौकरी के पात्र नहीं रहेंगे
26 जनवरी 2001 के बाद दो से ज्यादा बच्चे वाले अब सरकारी नौकरी के पात्र नहीं रहेंगे
कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद सिविल सेवा अधिनियम 1961 के सरकार के फैसले का माना सही
सिविल सेवा अधिनियम 1961 को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
हाईकोर्ट का फैसला एमपी के सभी सरकारी कर्मचारियों पर होगा लागू |

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