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ईट भट्टे पर काम करते मिले बाल मजदूर ,श्रम विभाग एवं बाल कल्याण समिति द्वारा कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए ,अभी दी गई है संचालकों को समझाइस

बाल श्रम के मामले में सॉम डिस्लरी में भी दिखे बच्चे- परिजन झूठ बोलकर घर ले गए।

*बाल श्रम के मामले में सॉम डिस्लरी में भी दिखे बच्चे- परिजन झूठ बोलकर घर ले गए।* ◊

*ईट भट्टे पर काम करते मिले बाल मजदूर ,श्रम विभाग एवं बाल कल्याण समिति द्वारा कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए ,अभी दी गई है संचालकों को समझाइस*

रायसेन-बाल कल्याण समिति रायसेन एवं जिले के श्रम -विभाग और सामाजिक संस्था कृषक सहयोग संस्थान के संयुक्त टीम द्वारा आज बाल श्रम के लिए औचक निरीक्षण किया।

टोल प्लाजा से लगी चिमनियों पर भारी मात्रा में ईट निर्माण का कार्य किया जाता है इन भट्टो पर रायसेन जिले से बाहर के जिले यूपी के ललितपुर टीकमगढ़ झांसी से ईट बनाने वाले परिवार अपने बच्चों को साथ लाकर ईट बनते हैं, उनके पास ना आधार है और ना ही राशन मिलता , बच्चेस्कूल भी नहीं जाते ऐसे करीब 25 परिवार है जिनके साथ 150 से ज्यादा संख्या में आदिवासी सहित अन्य समाज के लोग दिनभर काम करते हैं निरीक्षण में रवि अंदानी

के भट्टे पर काम करने वाली अनीता 35 वर्ष ,नंदलाल उम्र 36 वर्ष ने बताया कि परिवार की सभी लोग मजदूरी के लिए यहां आते हैं बच्चों को छोड़कर नहीं आ सकते ऐसी स्थिति में बच्चों द्वारा हमारा काम करने में सहयोग करते रहते हैं, इनका स्कूल में दाखिला नहीं है आधार भी नहीं बन पाए ,और हम लोग यहां 8 वर्षों से रह रहे हैं।

वही समिति को प्राप्त शिकायत में स्कूल की बस में सोम डिसलरी में लेबर आती है जिनमें बच्चे भी हो सकते हैं ।

सॉम डिक्शलरी में श्रमिकों के साथ कुछ बच्चे काम करते हुए दिखे जिनकी पहचान की गई आवश्यक जांच हेतु उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

वही शॉम डिक्शलरी के परिक्षेत्र में आर्मी पब्लिक स्कूल की बस MP04PA1626भी खड़ी पाई गई इसके विषय में फैक्ट्री प्रबंधन श्री मिश्रा जी एवं प्रवीण मालवीय जी द्वारा टीम को बताया गया कि इन बसों में श्रमिक भोपाल से आते हैं यह बस कपिल ट्रैवल द्वारा भेजी जाती है। रायसेन जिले को बाल श्रम से मुक्त करने हेतु जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स समिति बनी हुई है जो समय-समय पर बाल श्रम से जुड़ी समस्याएं और जिले भर से आई शिकायत पर संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर उचित नियम अनुसार कार्रवाई करती है।लोगों और परिजनों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चला कर बाल श्रम करवाना एवं बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने के अपराध के विषय में जागरूक करती है।

आज के निरीक्षण दल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुल कृष्ण दुबे ,सदस्य शक्ति सिंह बघेल ,जिला श्रम अधिकारी श्री जी एस मेहदेले, लेबर इंस्पेक्टर मयंक दीक्षित ,एस के पांडे आरके श्रीवास्तव, अतीक खान, सहित कृषक सहयोग संस्थान के जिला समन्वयक अनिल भवरे विशेष रूप से मौजूद थे। ज्ञात होगी बाल श्रम कराना बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध है एवं धारा 14 के अंतर्गत रुपए 50000 जुर्माना एवं तीन वर्ष का करवास अथवा दोनों प्रावधानित है।

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