मध्य प्रदेशभोपाल

आज से जिम , रेस्ट्रा खुलेंगे साथ ही दफ्तर में 100% लोगो के साथ होगा काम लेकिन सिनेमा घर रहेंगे बंद अभी भी

ऐसी भीड़ न लगे, यह आपकी जिम्मेदारी


मप्र में बुधवार से सभी दुकानों के साथ शॉॅपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम-फिटनेस सेंटर्स भी खुलने जा रहे हैं। साथ ही सरकारी और निजी दफ्तर भी पूरी क्षमता से खुलेंगे। गृह विभाग ने मंगलवार को अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी, जो 30 जून तक प्रभावी रहेगी। इसमें कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू को रात 8 बजे से बढ़ाकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया गया है। रविवार का लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही कुछ प्रतिबंधों को भी सख्ती से लागू किया गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के साथ परिवहन के दौरान फेस मास्क अनिवार्य होगा। ‘नो मास्क-नो मूवमेंट’ प्रभावी रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन अाने वाले प्रदेश के सभी पुरातत्व धरोहर स्थल व संग्रहालय बुधवार से पर्यटन के लिए खुल जाएंगे। काेराेना की दूसरी लहर के चलते ये सभी 15 अप्रैल से बंद थे।
आज से महाराष्ट्र छोड़ उप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बस सेवा शुरू
भोपाल | प्रदेश में 16 जून से महाराष्ट्र छोड़कर सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से इंटर स्टेट बस सेवा शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में फिलहाल 22 जून तक बसें बंद रहेगी। बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी बस ऑपरेटर, ड्राइवर व कंडक्टर की भी होगी।  हाल ही में मप्र के शहरों से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली बसों का किराया बढ़ाया गया था, वह भी बुधवार से लागू हो जाएगा। यानी यात्रियों को पूर्व की तुलना में अधिक किराया चुकाना पड़ेगा।
क्या अब भी बंद
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक आयोजन और मेले बंद
{सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल फिलहाल बंद ही रहेंगे।
{ बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर एक साथ छह लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
{ सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि बंद रहेंगे।
{ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। { हाट बाजार बंद रहेंगे। होटल-सैलून के स्पा सेंटर बंद रहेंगे। सैलून में एक से अधिक कुर्सी होने पर एक कुर्सी छोड़कर ही ग्राहक बैठेंगे।
{ जिन गांवों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या पांच या इससे अधिक होगी, वह रेड ग्राम होगा। यही स्थिति नगरीय क्षेत्रों के लिए भी है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन रहेंगे।
क्या-क्या खुलेगा
शादी में दोनों पक्षों के 50 लोग जा सकेंगे, स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे
{मॉल : सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
{जिम : सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। इनमें फिटनेस सेंटर भी शामिल हैं।
{रेस्टोरेंट-क्लब : 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक।
{होटल-लॉज : पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
{शादी-ब्याह : वर-वधु पक्ष के कुल 50 लोग शामिल होंगे। मेहमानों की सूची जिला प्रशासन को देनी होगी।
{अंत्येष्टि : कोविड प्रोटोकॉल के साथ 10 लोग ही।
{पूजा स्थल : एक समय में 6 से अधिक लोग नहीं।
{सरकारी दफ्तर : 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।
{अन्य : दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी दफ्तर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
{स्टेडियम : खुलेंगे, लेकिन खेल के किसी भी आयोजन में दर्शक नहीं रहेंगे।

 

 

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