अक्षय तृतीया पर विवाह से पहले उम्र की जांच जरूरी, 1098 पर करें शिकायत बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए धर्म गुरुओं का आह्वान लोगों को जागरूक कर रोके जा सकेंगें बाल विवाह-डॉ सेन
अक्षय तृतीया पर विवाह से पहले उम्र की जांच जरूरी, 1098 पर करें शिकायत
बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए धर्म गुरुओं का आह्वान
लोगों को जागरूक कर रोके जा सकेंगें बाल विवाह-डॉ सेन
रायसेन।
एक्सेस टू जस्टिस की सहयोगी संस्था कृषक सहयोग संस्थान ने बाल विवाह रोकने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कलेक्ट्रेड कार्यालय स्थित स्वाद संगम परिसर में आयोजित इस वार्ता में संस्था के निदेशक डॉ एच बी सेन ने कहा कि शासन-प्रशासन के साथ मिलकर बाल विवाह रोकना सभी की जिम्मेदारी है।अक्षय तृतीया पर हो बड़ी संख्या होने वाले विवाहों से पहले वर वधु उम्र की जांच जरूरी है। यदि कहीं नियमानुसार विवाह की उम्र कम लगे तो 1098 या 112 पर शिकायत करें।
जिला समन्वयक अनिल भवरे ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दिन अबूझ महूर्त होने के कारण बड़ी संख्या में विवाह होते हैं। इस दौरान बाल विवाह की आशंका बनी रहती है। धर्मगुरुओं से भी इस सामाजिक बुराई को रोकने का आह्वान किया जा रहा है।
संस्था पिछले 2 वर्षों से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत एक्सेस टू जस्टिस परियोजना की जिले में सहयोगी संस्था है। बाल विवाह रोकने के लिए जिले में प्रचार रथ चलाया जा रहा है। यह गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है।
कानून के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह नहीं हो सकता। यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो 1098, 112 पर फोन करें। इसकी सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, महिला बाल विकास, स्थानीय पुलिस या कृषक सहयोग संस्थान को भी दी जा सकती है।
एक्सेस टू जस्टिस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इसके लिए जागरूकता और कानून की जानकारी का प्रचार-प्रसार आवश्यक है।