
भोपाल मध्य प्रदेश पदउन्नति के बारे में अपना-अपना मत आप लोग दे रहे हैं लेकिन वह पदोन्नति नहीं है पद नाम दिया गया है उक्त लाभ उसी कर्मचारी अधिकारी को दिया जाएगा जो उच्चतर पद का वेतन पूर्व से ही प्राप्त कर रहे है केवल पदनाम की व्यवस्था बनाई गई है और यह सभी विभागों में है जो उच्चतर पद का वेतन अधिकारी या कर्मचारी नहीं पा रहे है उनको पदनाम नहीं दिया जाएगा पदनाम नियम 2016 एवं 2022 के गजट नोटिफिकेशन का अध्ययन करें जहां तक चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड 3 के पदोन्नति की बात है तो आपको बताना चाहूंगा उल्लेखनीय रूप से वह पदोन्नति नहीं है क्योंकि कुल रिक्त पदों पर 25 प्रतिशत के आधार पर सहायक ग्रेड 3 पद पर नियुक्ति की जाती है और आदेश में भी नियुक्ति शब्द का भी उपयोग किया जाता है जो पदनाम परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आता इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड वन सहायक अधीक्षक एवं अधीक्षक के पदों का भी पद नाम परिवर्तन होना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्व में सहायक ग्रेड वन एवं सहायक अधीक्षक का ग्रेड पे 32 00 था वित्त विभाग ने उसको संशोधन कर सहायक अधीक्षक का ग्रेड पे 3600 कर दिया इस प्रकार जब तक सहायक ग्रेट वन का भी ग्रेट पे 3600 नहीं होगा तो लिपिक संवर्ग को भी पद नाम परिवर्तन होना संभव नहीं हो सकता है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई बात समझ कर ही ग्रुप में डालें या समझ में ना आए तो चर्चा कर ले जहां तक लाभ लेने की बात है इस संबंध में दो-तीन दिन से बराबर वित्त विभाग से या अन्य लोगों से चर्चा कर रहा हूं जब भी पदोन्नति संबंधी बात आएगी तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसका लाभ प्रमुखता से मिलेगा उक्त संबंध में ध्यान रख कर हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं।*इसमें आप सभी लोगों को भी महत्वपूर्ण सुझाव की आवश्यकता है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ महेंद्र शर्मा से खास चर्चा हुई




