भोपालमध्य प्रदेश

दुष्कर्म के आरोपी को थाना ऐशबाग पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार 

भोपाल मध्यप्रदेश

दुष्कर्म के आरोपी को थाना ऐशबाग पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार

घटना का विवरण- दिनांक 12.12.25 को सूचक अहमद अली कालोनी ऐशबाग भोपाल थाना उपस्थित आकर सूचना(बताया की) दिनांक 11/12/25 को सुबह 09.40 बजे लगभग मेरी नाबालिक लडकी स्कूल का बोलकर घर से निकली थी जो शाम 04.30 बजे के बाद घर पर नहीं आई तो मेरी पत्नी ने स्कूल की टीचर को मोबाईल लगाकर बात की मेडम ने बताया कि आपकी लडकी एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही है । यह बात मेरी पत्नी ने मुझे बताई फिर मैंने तथा मेरी पत्नी ने बेटी की तलाश संभावित स्थानो पर की तथा रिश्तेदारो को मोबाईल लगाकर पता किया जो मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला । की सूचना पर गुम इंसान क्र. 137/25 कायम कर जांच दौरान सूचक से पूछताछ कर कथन लेख किये गये जिसके द्वारा अपने कथनों में अपनी नाबालिग लड़की उम्र 14 वर्ष 03 माह को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने का संदेह जाहिर किया । गुम इंसान जांच एवं मामला नाबालिग बालिका उम्र 14 वर्ष 03 माह का होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रथम दृष्टया अपराध धारा 137(2) BNS का पाया जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 449/25 धारा 137(2) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । दौराने विवेचना में नाबालिक बालिका को दस्तयाब कर ईजाफा धारा 65(1),64(2)(एन) बीएनएस ¾ ,5(एल)6 पास्को एक्ट की गई।

पुलिस कार्यवाहीः-

सूचना की गंभीरता को लेते हुए घटना की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा श्रीमान पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र , श्रीमान अति. पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी ,श्रीमान पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा श्री अखिल पटेल द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल कार्यवाही करनें के निर्देश दिये तथा तत्काल ही श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस(मुख्यालय) श्रीमती नीतू ठाकुर के निर्देशन में श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती बिट्टू शर्मा जहाँगीरावाद संभाग भोपाल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री विजय बहादुर सिंह सेंगर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर नाबालिग बालिका की दस्तयाबी हेतु टीम को लगाया गया।

पुलिस टीम द्वारा तत्काल प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना स्थल के आसपास के रास्तो में लगे कैमरो को खंगाला एवं सी.सी.टी.व्ही फुटेज का अवलोकन कर एवं संदेही की तकनीकी साक्ष्य से संदोही की पहचान कर। नाबालिक बालिका की तलाश मे रवाना स्टाप सोमेश्वर थाना रानी जिला पाली राजस्थान पहुंचे संदिग्ध साहिल के मोबाईल नंबर की लोकेशन के आधार पर एवं आस पास तलाश किया जो पता चला की। संदेही शिवनाथ सिह के खेत के टपरे पर रह रहा है स्थानीय हमराह स्टाफ व आरक्षक बहादर सिहं चौकी सोमेश्वर को लेकर बताये हुए स्थान के पास शिवनाथ सिह का खेत चौकी सोमेश्वर थाना रानी जिला पाली राजस्थान पर पहुचा जहां पर नाबालिक बालिका उम्र 14 वर्ष तथा संदिग्ध साहिल खान पिता सदरूद्दीन उम्र 20 वर्ष मिला समक्ष गवाहन भगवान सिह व नागेश नाथ व महिला आर रमा शर्मा के अपहर्ता को संदिग्ध साहिल से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनाम तैयार कर तैनाती थाने वापिस आए। दौराने विवेचना में नाबालिक बालिका को दस्तयाब कर ईजाफा धारा 65(1),64(2)(एन) बीएनएस ¾ ,5(एल)6 पास्को एक्ट कर आरोपी साहिल खान की विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

धर पकड में शामिल पुलिस टीम- निरीक्षक विजय बहादुर सिंह सेंगर , उनि भावना तोमर ,सउनि वसीम राजा,प्रआर 1527 तनवीर खान,आर 4572 अर्पित दुबे, आर 3616 पवन ,आर3561 सुनील राजपूत, आर. 3933 रमा शर्मा एवं आर 1009 शिवशंकर भदौरिया (साइबर/तकनीकी), आर 3059 अरविंद जादौन (साइबर/तकनीकी), की सराहनीय भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपीः-

1 आरोपी साहिल खान पिता सदरूद्दीन उम्र 20 वर्ष

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