भोपालमध्य प्रदेश

संविदा कर्मचारियों को हटाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

भोपाल से एम जी सरबर की रिपोर्ट

💥 *बड़ी खबर*💥

*संविदा कर्मचारियों को हटाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला*

संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि पर एमपी हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण आदेश में साफ कर दिया कि संविदा कर्मचारी निर्धारित समयावधि खत्म होने के बाद सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी को हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सक्सेना व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने उक्त निर्देश राज्य शासन की अपील स्वीकार करते हुए जारी किए हैं।

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