नेशनलभोपालमध्य प्रदेश

ट्रेन में बजाया बाजा तो बजेगी बैंड। ट्रेन में मोबाइल स्पीकर पर गाना,वीडियो या रील चलाकर दूसरों को परेशान किया तो हो सकती है कार्रवाई।

ट्रेन में बजाया बाजा तो बजेगी बैंड।

ट्रेन में मोबाइल स्पीकर पर गाना,वीडियो या रील चलाकर दूसरों को परेशान किया तो हो सकती है कार्रवाई।

*₹1,000 तक जुर्माना और ट्रेन से उतारे जाने की कार्रवाई संभव।*

*रेलवे एक्ट की धारा 145(2)(a) के तहत उपद्रव पर कार्रवाई।*

*चेतावनी के बाद भी नहीं माने तो 6 महीने तक की साधारण कैद या ₹5,000 तक जुर्माना,या दोनों।*

*सफर में गाने सुनने हैं तो ईयरफोन लगाएं,सहयात्रियों का भी रखें ध्यान।*

*ये निर्देश दक्षिण रेलवे के हैं और 20 अक्टूबर तक सभी तरह के प्रचार, जागरूक करने के उपाए करने का निर्देश।*

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