विश्व उपभोक्ता दिवस पर कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें इस पर जानकारी दी।
निवाडी से महेश चन्द्र केवट की रिपोर्ट
विश्व उपभोक्ता दिवस पर कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें इस पर जानकारी दी।
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निवाड़ी जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कलेक्टर राकेश कुमार जागिड़ ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया और भ्रमिक विज्ञापनों तथा प्रलोभन के चक्कर में लोगों को कैसे फसाया जाता है इस बारे में भी बताया। प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित रहने की निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य वस्तुओं और दवाइयां पर एक्सपेरिमेंट डेट देखकर ही खरीदें। यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने की आशंका हो या धोखाधड़ी के शिकार हुए हो तो इस स्थिति में उपभोक्ता शिकायत नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करने का हेल्पलाइन नंबर बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि डिजिटल फ्रड से अपने आप को सुरक्षित रखना एवं भ्रामक विज्ञापनों प्रलोभन की चक्कर में लोगों को कैसे फसाया जाता है। जब हमें कोई भुगतान करना पड़ता है तथा ओटीपी या कर कोड स्कैन करना होता है पैसे प्राप्त करने के लिए कोई भी ओटीपी या कर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी सामान खरीदें इसका पक्का बिल अवश्य लेना चाहिए। खाद वास्तु एवं दवाइयां पर एक एक्सपायर डेट देखकर ही खरीदें। सामान खरीदते समय मानक वाटो द्वारा मानक के तोल करने के बाद ही खरीदारी करें। अगर कहीं धोखाधड़ी होने की आशंका हो तो उपभोक्ता शिकायत नंबर 1800 114000 नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन पर शिकायत करे ।अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।