मध्य प्रदेश

रायसेन जिले के शिक्षा विभाग में शासन के आदेश बेअसर

रायसेन


 

रायसेन जिले के शिक्षा विभाग में शासन के आदेश बेअसर,

कोरोना महामारी से शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर संबंधित के आश्रित को समस्त स्वायत्वों के भुगतान करने के निर्देश मध्यप्रदेश शासन एवं आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा मृत्यु के पंद्रह दिवस के अंदर करने के निर्देश दिये गये हैं । वर्तमान में भी माननीय देवेंद्र पटेल विधायक उदयपुरा द्वारा विधानसभा में मृत कर्मचारी के स्वयत्वों के संबंध विधानसभा में प्रश्न उठाया है, परन्तु रायसेन जिले के शिक्षा विभाग में इन आदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

ओबेदुल्लागंज विकास खण्ड के शा.उ.मा.वि. उमरावगंज में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ विजय कुमार शर्मा का कोरोना महामारी से दिनांक 11.05.2021 को निधन हो जाने पर संबंधित के आश्रित को एक्सग्रेसिया की राशि का भुगतान मृत्यु के 28 दिवस बाद किया गया, जबकि शासन एक्सग्रेसिया की राशि के तत्काल भुगतान के स्थाई आदेश हैं ।

संबंधित के अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया । श्री शर्मा का जी.पी.एफ. प्रकरण मृत्यु के ढाई महीने बाद ए.जी.एम.पी. ग्वालियर को भेजा गया है । शा.उ.मा.वि. उमरावगंज के क्लर्क को कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ओबेदुल्लागंज से कार्यमुक्त करने के जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन द्वारा कई बार आदेश करने के बाद भी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ओबेदुल्लागंज से मूल पदांकित शाला के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

अब देखना यह है कि श्री शर्मा के परिवार को लम्बित स्वायत्वों का भुगतान कब तक होता है एवं विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर कब तक और क्या कार्यवाही होती है ।

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